छतरपुर (मध्यप्रदेश) । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र
सिंह ने छतरपुर जिले में मलहरा उप निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने
के फलस्वरूप म.प्र. शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) के तहत छतरपुर जिले के
सभी शस्त्र लायसेंस को आगामी 12 नवम्बर तक निलंबित कर दिया है। इसके अतिरिक्त 7
दिवस में सभी आग्नेय शस्त्रों को अनिवार्य रूप से नजदीकी थाना में जमा कराने के
निर्देश दिए हैं।
उक्तादेश पुलिस एवं मजिस्ट्रेट, ड्यूटी पर कार्यरत आर्मी एवं विशेष सशस्त्र बल के अधिकारी-कर्मचारी, बैंकों द्वारा अधिकृत कैशवैन से नगदी ले जाने वाले गार्ड, वन विभाग मे तैनात शासकीय शस्त्र धारित करने वाले अधिकारी-कर्मचारी सहित भारत सरकार अथवा म.प्र. शासन के अन्य विभागों की विशेष सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा, जबकि बैंक गार्ड अथवा बैंक द्वारा निजी एजेंसी से अनुबंधित गार्ड को ड्यूटी के बाद संबंधित बैंक शाखा में शस्त्र जमा कराना जरूरी है।
No comments:
Post a Comment