छतरपुर । कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग छतरपुर के जिला एवं मैदान स्तरीय अधिकारियों से जारी वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध अर्जित उपलब्धि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रसूति माता एवं बच्चे की सुरक्षा के लिए संस्थागत प्रसव कराने पर मैदानी अमला चौकस निगाह रखें। समीक्षा बैठक में सीएमएचओ डा. विजय पथौरिया, जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्री अनिल जैन तथा जिला टीकाकरण अधिकारी एवं महिला बाल विकास के सीडीपीओ और सेक्टर सुपरवाईजर उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि चिन्हित गर्भवती माता एवं उसके परिजनों को प्रारंभ से ही संस्थागत प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि प्रसूति के समय किसी विषम स्थिति के चलते मां एवं बच्चे को संकट का सामना नहीं करना पड़े। उन्हें समझाईश दी जाए कि संस्थागत प्रसव कराने पर प्रोत्साहन के रूप में शासन द्वारा 16 हजार रूपए की राशि दी जाती है। लक्ष्य हासिल के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जनजाग्रति अभियान चलाएं और शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराने पर फोकस रखें। इस कार्य के लिए सीडीपीओ और सेक्टर सुपरवाईजर भी सजग रहें।
कलेक्टर ने बताया कि गर्भधारण से लेकर प्रसूति होने तक माता एवं बच्चे को कुपोषण की कमी से बचाने के लिए सजग रहें और गर्भवती महिला का चिकित्सक से जरूरी परीक्षण कराएं। उन्हें पोषण आहार खाने का परामर्श दें और आयरन फोलिक एसिड की दवाई दें। क्षेत्र की सभी गर्भवती माताओं का प्रथम तिमाही में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं, चार बार उनका परीक्षण कराएं, चिन्हित गर्भवती माताएं नियमित रूप से उपचार के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र आएं।
कलेक्टर ने कहा कि पूर्णा अभियान का उद्देश्य है गर्भवती माताओं को पोषण के लिए क्या-क्या खाद्य सामग्री दी गई है, उस सामग्री एवं औषधि का लाभार्थी द्वारा कितना उपयोग किया गया है, उनकी कितनी जांच हुई है, यदि कुपोषण है तो उसके वास्तविक कारण की जांच करें और स्वास्थ्य परीक्षण में बतलाए गए पोषण आहार एवं दी गई औषधि का सेवन करने की सलाह संबंधित महिला को दें।
उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चे नहीं जन्में और गर्भवर्ती माता भी पोषित बनी रहे इसके लिए पूर्णा अभियान छतरपुर जिले में शुरू किया गया है। हम सभी की जिम्मेवारी है कि इस अभियान को व्यवस्थित तरीके से संचालित करें और संस्थागत प्रसव कराने के संबंध में गर्भवती माता एवं परिवार को सरल तरीके से समझाने के तरीके इजात करें। समीक्षा बैठक में लाडली लक्ष्मी योजना, पूर्णा अभियान, पूरक पोषण आहार, सेम और मेम योजना, कुपोषित बच्चे में रिकवरी के प्रयास तेज करने, आयुष्मान कार्ड की समीक्षा की गई।
कोविड टीकाकरण के दायित्व का निर्वहन करें
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह महिला एवं बाल महकमे के मैदान स्तरीय अधिकारियों से कहा कि जिले में संचालित कोविड टीकाकरण अभियान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 60 वर्ष से अधिक उम्र तथा चिन्हित बीमारियों से पीड़ित 45 से 59 वर्ष के ऐसे व्यक्ति जो टीकाकरण के लिए केन्द्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं का टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें। इसी तरह कोविड संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक बनाने पर जोर दिया।
बाजारों में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
धार्मिक आयोजन एवं राजनैतिक जुलूस के लिए अनुमति लेना होगी
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जिला दण्डाधिकारी छतरपुर श्री शीलेन्द्र सिंह ने म.प्र. शासन के गृह विभाग के निर्देशानसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमा अंतर्गत निम्न बातों को व्यवहारिक रूप से अमल लाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
◆ जिसके तहत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए भीडभाड़ वाली सार्वजनिक जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
◆ जिले में लगने वाले सब्जी बाजारों में मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले मैदानों में बैठक व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
◆ सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जुलूस आयोजन की अनुमति क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य की गई है तथा आयोजन स्थल पर आयोजकों द्वारा मास्क तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
◆ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में एनाउंसमेंट के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मास्क लगाने, मास्क का उपयोग न करने वाले लोगों के खिलाफ रोको-टोको अभियान के तहत क्षेत्र के एसडीएम कार्यवाही करेगें।
◆ दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर चूने के गोले तथा रस्सी की सहायता से सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था बनाई जाए।
◆ यह आदेश सर्वसाधारण को संबंधित होकर उनके जीवन की रक्षा से जुड़ा है और वर्तमान परिस्थिति में सूचना की तामीली समयक समय में प्रत्येक व्यक्ति को करते हुए सुनवाई किया जाना संभव नहीं है।
अतः धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है जो छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रभावधानों के तहत और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
छतरपुर । महाराष्ट्र की सीमा से लगे प्रदेश के जिलों और इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित सागर संभाग के दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत छतरपुर जिले में कोरोना की रोकथाम के संबंध में जरूरी सावधानी और बचाव एवं उपाय के लिए आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई।
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने बैठक के अवसर पर समिति के सदस्यों से सुझाव लेकर कहा कि जिला प्रशासन के साथ-साथ कोविड की रोकथाम में समिति सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समिति के सदस्यों ने एकमत से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा। इसके साथ ही अपने प्रभाव क्षेत्र में कोविड से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास करने और लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात कही।
कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में छतरपुर जिले में कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या शून्य है। इसके बावजूद भविष्य में इसकी रोकथाम के प्रयास करना जरूरी है। जिले में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति धीमी है। उन्होंने आव्हान किया कि पंचायत बूथवार लोगों को टीकाकरण केन्द्र पर पहुंचकर वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों के मन में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी करें। टीकाकरण करवा चुके व्यक्तियों को भी निरंतर जरूरी सावधानी बरतने की सलाह देें। इसके साथ ही प्रचार-प्रसार और मुनादी के जरिए लोगों को इसका महत्व बताएं। उन्होंने कहा कि अभी धारा 144 और लाॅकडाउन लागू करना प्रस्तावित नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा लापरवाही बरतने पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने के लिए कड़ाई की जाएगी। इसी तरह बड़े आयोजनों में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या सीमित की जाएगी।
पंकज नामदेव
संपादक kvm24news
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छतरपुर । 29 मार्च 2021
से शाम 8 बजे से प्रत्येक सोमवार
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प्रोग्राम में आचार्य श्री दीप द्विवेदी महाराज आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे
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संपादक
पंकज नामदेव
Kvm24news
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छतरपर । कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने टी.एल बैठक के दौरान सभी एसडीएम और सीईओ को एक-एक ग्राम पंचायत गोद लेकर उसे आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चयनित ग्राम पंचायत में स्कूल, छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र सहित सभी मूलभूत सुविधाएं दुरूस्त रहना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि ऐसे ग्राम पंचायत में रोजगार के लिए पलायन शून्य हो, मनरेगा कार्य गुणवत्ता के साथ हों, नाली और पक्की सड़क गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्मित होने के साथ ही स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था भी दुरूस्त हो।
इसी तरह इन ग्रामों में खेती और अन्य योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को मिलने के साथ-साथ स्व-सहायता समूह की गतिविधियां बढ़ाने और खेती की जमीन का समुचित उपयोग करने की जिम्मेवारी भी तय की जाए। इन ग्रामों में सभी संबंधित अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगे। इसी तरह प्रत्येक सप्ताह की गतिविधियों से अवगत कराने की जिम्मेवारी भी अधिकारियों की होगी।
आदर्श एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत में छतरपुर विकासखण्ड की पिपौराकलां, गौरिहार विकासखण्ड की परेई, लवकुशनगर विकासखण्ड की ज्यौराहा, नौगांव विकासखण्ड की टटम, बिजावर विकासखण्ड की बम्हौरी, बड़ामलहरा विकासखण्ड की बमनौराकलां, राजनगर विकासखण्ड की खैरी और बक्स्वाहा विकासखण्ड की सुनवाहा ग्राम पंचायत शामिल है।
पंकज नामदेव
KVM24NEWS
जिला - छतरपुर (म.प्र.)
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