By : Pankaj Namdev, chhatarpur
बाजारों में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
धार्मिक आयोजन एवं राजनैतिक जुलूस के लिए अनुमति लेना होगी
----------
जिला दण्डाधिकारी छतरपुर श्री शीलेन्द्र सिंह ने म.प्र. शासन के गृह विभाग के निर्देशानसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमा अंतर्गत निम्न बातों को व्यवहारिक रूप से अमल लाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
◆ जिसके तहत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए भीडभाड़ वाली सार्वजनिक जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
◆ जिले में लगने वाले सब्जी बाजारों में मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले मैदानों में बैठक व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
◆ सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जुलूस आयोजन की अनुमति क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य की गई है तथा आयोजन स्थल पर आयोजकों द्वारा मास्क तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
◆ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में एनाउंसमेंट के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मास्क लगाने, मास्क का उपयोग न करने वाले लोगों के खिलाफ रोको-टोको अभियान के तहत क्षेत्र के एसडीएम कार्यवाही करेगें।
◆ दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर चूने के गोले तथा रस्सी की सहायता से सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था बनाई जाए।
◆ यह आदेश सर्वसाधारण को संबंधित होकर उनके जीवन की रक्षा से जुड़ा है और वर्तमान परिस्थिति में सूचना की तामीली समयक समय में प्रत्येक व्यक्ति को करते हुए सुनवाई किया जाना संभव नहीं है।
अतः धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है जो छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रभावधानों के तहत और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
No comments:
Post a Comment