Tuesday, October 6, 2020

 

छतरपुर कलेक्टर श्री शीलेन्‍द्र सिंह ने खाद्य विभाग में किया कार्य विभाजन


कलेकटर श्री शीलेन्‍द्र सिंह

by : Pankaj Namdeo, Chhatarpur


छतरपुर (मध्‍यप्रदेश)।कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने जिला खाद्य कार्यालय में इंदौर से स्थानांतरित होकर आए सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री आर.पी. शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री रतन कुमरे बिजावर विकासखण्ड के साथ-साथ लोक सेवा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी के दायित्व का निर्वहन सहित सीएम हेल्पलाइन, पीजी सेल, जनसुनवाई और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी होंगे, जबकि सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री आर.पी. शर्मा छतरपुर और नौगांव विकासखण्ड के साथ-साथ छतरपुर मुख्यालय में रहते हुए न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा तैयार कराकर पक्ष समर्थन और विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए जिम्मेवार होंगे।


इसी तरह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री ऋषि शर्मा राजनगर, लवकुशनगर और बारीगढ़ विकासखण्ड में, सुश्री नियुक्ति उमाहिया छतरपुर विकासखण्ड में, श्री राकेश कन्हौआ बड़ामलहरा और बक्स्वाहा विकासखण्ड में तथा श्री सचिन श्रीवास्तव छतरपुर (शहरी) और नौगांव विकासखण्ड के कार्य संपादित करेंगे। सभी अधिकारियों को वर्तमान सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन भी करना होगा।



पंकज नामदेव, छतरपुर (म.प्र.)
kvm24news@gmail.com
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पात्र हितग्राहियों से तत्काल आधार सीडिंग कराने की अपील, दिक्‍कत आने पर टोल फ्री नम्‍बर 14445 पर सम्पर्क करें : कलेेेेेक्‍टर शीलेन्‍द्र सिंह

जिला कलेक्‍टर श्री शीलेन्‍द्र सिंह
by : Pankaj Namdeo, Chhatarpur

छतरपुर (मध्‍यप्रदेश)।किन्हीं कारणोंवश डाटाबेस में आधार सीडिंग नहीं करा सके सभी पात्र हितग्राहियों से कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने अपील करते हुए कहा है कि तत्काल शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अथवा वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर आधार सीडिंग कराएं, जिससे शासन की मंशानुसार एक देश, एक राशन कार्ड योजना में पोर्टेबिलिटी के लिए पात्र हितग्राहियों को सरलता से राशन सामग्री प्राप्त हो सके। साथ ही कलेक्‍टर शीलेन्‍द्र से बताया है, कि हितग्राही पोर्टेबिलिटी के तहत उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर टोल फ्री नम्बर 14445 पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।



एक देश, एक राशन कार्ड योजना में अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल प्रदेश के पात्र परिवारों को देश के 23 अन्य राज्यों में किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 


रिपोटिंग - पंकज नामदेव, छतरपुर (मध्‍यप्रदेश)

 


जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर 7 कर्मचारियों को किया निलंबित



जिला कलेक्‍टर श्री शीलेन्‍द सिंह
जिला कलेक्‍टर श्री शीलेन्‍द्र सिंह

 by : Pankaj Namdeo, Chhatarpur

छतरपुर (मध्‍यप्रदेेेेेश) । कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 53 मलहरा के उप निर्वाचन के तहत शासकीय महाराजा महाविद्यालय में गत 18 से 21 सितम्बर तक मतदानकर्मियों के प्रथम प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने वाले 7 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।


 

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुपस्थिति के संबंध में कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियत समय में जवाब मांगा गया था, जिसके तहत पीडब्ल्यूडी के उपयंत्री अनूप असाटी, सहायक ग्रेड-2 दिनेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3 शहनाज खान और शासकीय उ.मा. विद्यालय खड्डी के सहायक अध्यापक जगजीवन राम बसोर को एससीएन का जवाब समाधानकारक नहीं पाए जाने पर निलंबित किया गया है। इसी तरह शासकीय कन्या उ.मा. विद्यालय गढ़ीमलहरा के सहायक अध्यापक कौशल किशोर अहिरवार, शासकीय कन्या उ.मा. विद्यालय हरपालपुर के अध्यापक महेन्द्र त्रिपाठी और शासकीय बालक उ.मा. विद्यालय लवकुशनगर के सहायक शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी के विरुद्ध नोटिस का जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।

निलंबन अवधि में निलंबित कर्मचारियों का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय छतरपुर नियत किया गया है। इस दौरान इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।



        पंकज नामदेेेव, छतरपुर (म.प्र.) 

Monday, October 5, 2020

मतदानकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए जिला कलेक्‍टर शीलेन्‍द्र सिंह ने लगाई ड्यूटी

 

जिला कलेक्‍टर शीलेन्‍द्र सिंह
by : Pankaj Namdeo, Chhatarpur

छतरपुर (मध्‍यप्रदेश)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने शासकीय महाराजा महाविद्यालय में 6 और 7 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 के प्रशिक्षण के सुचारू रूप से संचालन के उद्देश्य से अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के संबंध में पंजी में हस्ताक्षर सुनिश्चित करेंगे।

उक्त प्रशिक्षण तिथियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रथम पाली में संयुक्त कलेक्टर श्री बी.बी. गंगेले और राजस्व निरीक्षक श्री जयप्रकाश शुक्ला की ड्यूटी निर्धारित की गई है, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे की द्वितीय पाली में डिप्टी कलेक्टर श्री राहुल सिलाड़िया और राजस्व निरीक्षक श्री अनिल खरे की ड्यूटी तय की गई है।


पंकज नामदेव, छतरपुर (मध्‍यप्रदेश)

Sunday, October 4, 2020

जिला कलेक्टर शीलेन्द्रण सिंह ने अनलॉक-05 की गतिविधियों के संबंध में आदेश किया जारी

 

जिला कलेक्‍टर शीलेन्‍द्र सिंह

by : PANKAJ NAMDEO,CHHATARPUR


छतरपुर (मध्‍यप्रदेश) । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 30 सितम्बर 2020 और म.प्र. शासन के गृह विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2020 के आदेश के परिपालन में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा पूर्व में 1 सितम्बर 2020 और 25 सितम्बर 2020 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर अनलॉक-05 की गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत कंटेनमेंट क्षेत्र के अंदर छात्रों की नियमित कक्षाओं सहित सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इसी तरह सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्य तथा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क और थिएटर इत्यादि के संचालन में भी कंटेनमेंट क्षेत्र के भीतर प्रतिबंध रहेगा।

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर यह गतिविधियां होंगी संचालित

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से स्कूल और छात्रों के माता-पिता एवं अभिभावक के परामर्श से खोले जा सकेंगे। इस दौरान ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग भी जारी रहेगी। ऑनलाइन कक्षाओं के अतिरिक्त स्कूल में उपस्थित होने के इच्छुक छात्र माता-पिता की लिखित अनुमति से उपस्थित हो सकेंगे।

उच्च शिक्षण संस्थान में भी ऑनलाइन लर्निंग की अनुमति होगी, जबकि विज्ञान एवं प्रौ़द्योगिकी में स्नातकोत्तर अनुसंधान (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों को 15 अक्टूबर से प्रायोगिक कार्य की अनुमति होगी। इसी तरह 15 अक्टूबर से खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क सहित इसी तरह के अन्य स्थान और व्यवयायिक प्रदर्शनियों के क्षेत्र संचालित किए जा सकेंगे, जबकि सिनेमा, थिएटर एवं मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों के आयोजनांे के संबंध मंे पूर्व मंे जारी 100 व्यक्तियांे की सीमा यथावत रहेगी। इन कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और हैण्डवॉश करना जरूरी होगा। सभी प्रकार के राज्जीय एवं अंतर्राज्जीय आवागमन और प्रतिष्ठान संचालन में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

अनलॉक-05 के दौरान पूर्व में जारी कोविड-19 गाइडलाइन का यथावत रूप से पालन जरूरी है। उक्तादेश छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं 65 के प्रावधानों और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

 

 

आग्नेय शस्त्र 7 दिवस में नजदीकी थाना में जमा कराना जरूरी : कलेक्‍टर शीलेन्‍द्र सिंह

 

जिला कलेक्‍‍‍‍टर शीलेन्‍द्र सिंह
by : PANKAJ NAMDEO, CHHATARPUR


छतरपुर (मध्‍यप्रदेश) । कलेक्‍टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने छतरपुर जिले में मलहरा उप निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के फलस्वरूप म.प्र. शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) के तहत छतरपुर जिले के सभी शस्त्र लायसेंस को आगामी 12 नवम्बर तक निलंबित कर दिया है। इसके अतिरिक्त 7 दिवस में सभी आग्नेय शस्त्रों को अनिवार्य रूप से नजदीकी थाना में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।



उक्तादेश पुलिस एवं मजिस्ट्रेट, ड्यूटी पर कार्यरत आर्मी एवं विशेष सशस्त्र बल के अधिकारी-कर्मचारी, बैंकों द्वारा अधिकृत कैशवैन से नगदी ले जाने वाले गार्ड, वन विभाग मे तैनात शासकीय शस्त्र धारित करने वाले अधिकारी-कर्मचारी सहित भारत सरकार अथवा म.प्र. शासन के अन्य विभागों की विशेष सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा, जबकि बैंक गार्ड अथवा बैंक द्वारा निजी एजेंसी से अनुबंधित गार्ड को ड्यूटी के बाद संबंधित बैंक शाखा में शस्त्र जमा कराना जरूरी है।

Friday, October 2, 2020

छतरपुर जिले में आज काेेेेेेेरोना के 18 मरीज हुए डिस्चार्ज


    होम आईसोलेशन से डिस्‍चार्ज होते हुये मरीज

BY : PANKAJ NAMDEO, CHHATARPUR

छतरपुर (मध्‍यप्रदेेेेश)। जिले के 18 कोरोना मरीजों को 2 अक्टूबर को डिस्चार्ज किया गया है। आज कोविड केयर सेंटर खजुराहो से 1, बड़ामलहरा से 1, लवकुशनगर से 2  और होम आइसोलेशन से 14 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं।

जिले से अब तक कुल 1130 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।