जिला कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह
by : PANKAJ NAMDEO,CHHATARPUR
छतरपुर (मध्यप्रदेश) । कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 30 सितम्बर 2020 और म.प्र. शासन के गृह विभाग द्वारा
1 अक्टूबर 2020 के आदेश के परिपालन में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा पूर्व में 1 सितम्बर 2020 और 25 सितम्बर 2020 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर
अनलॉक-05 की गतिविधियों के संबंध में आदेश
जारी किया गया है, जिसके तहत कंटेनमेंट क्षेत्र के
अंदर छात्रों की नियमित कक्षाओं सहित सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
इसी तरह सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्य तथा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क और थिएटर इत्यादि के संचालन में भी कंटेनमेंट
क्षेत्र के भीतर प्रतिबंध रहेगा।
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर यह
गतिविधियां होंगी संचालित
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्कूल और
कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से स्कूल और छात्रों के माता-पिता एवं अभिभावक
के परामर्श से खोले जा सकेंगे। इस दौरान ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग भी जारी
रहेगी। ऑनलाइन कक्षाओं के अतिरिक्त स्कूल में उपस्थित होने के इच्छुक छात्र
माता-पिता की लिखित अनुमति से उपस्थित हो सकेंगे।
उच्च शिक्षण संस्थान में भी ऑनलाइन
लर्निंग की अनुमति होगी, जबकि विज्ञान एवं प्रौ़द्योगिकी में
स्नातकोत्तर अनुसंधान (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों को 15 अक्टूबर से प्रायोगिक कार्य की अनुमति होगी। इसी तरह 15 अक्टूबर से खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे
स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क सहित इसी तरह के अन्य
स्थान और व्यवयायिक प्रदर्शनियों के क्षेत्र संचालित किए जा सकेंगे, जबकि सिनेमा, थिएटर एवं
मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों के आयोजनांे
के संबंध मंे पूर्व मंे जारी 100 व्यक्तियांे की
सीमा यथावत रहेगी। इन कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग
और हैण्डवॉश करना जरूरी होगा। सभी प्रकार के राज्जीय एवं अंतर्राज्जीय आवागमन और
प्रतिष्ठान संचालन में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
अनलॉक-05 के दौरान पूर्व में जारी कोविड-19 गाइडलाइन का यथावत रूप से पालन जरूरी है। उक्तादेश छतरपुर जिले की
सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से
प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं 65 के प्रावधानों और भारतीय दण्ड
संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।